अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी को BharatPe ने फंड की हेराफेरी के कारण बाहर कर दिया गया था
पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर अशनीर ग्रोवर और पत्नी माधुरी जैन पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है
80 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी के लिए भारतपे ने आपराधिक मामला दर्ज किया है
धोखाधड़ी धारा 420 भारतीय दंड संहिता (IPC) की से जुड़ी है
अधिकतम सजा 7 साल तक की अपराध के लिए कैद और जुर्माना है
ग्रोवर ने पहले सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (SIAC) मेंकेस दायर किया था
उन्होंने दावा किया था की उनके खिलाफ BharatPe की जांच अवैध है
सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के इस केस में ग्रोवर को हार मिली थी
ग्रोवर को BharatPe के सभी पदों से SIAC के फैसले के बाद, बर्खास्त कर दिया गया था
अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी के इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में होगी